खोए हुए गाड़ी के कागज दोबारा बनवाने का तरीका
सबसे पहले पुलिस स्टेशन मैं जाकर एक FIR लिखा है कि आपकी गाड़ी की आरसी खो गई है FIR मैं आपको गाड़ी के अधिकतम डिटेल्स दे देने हैं जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का मॉडल इंजन नंबर चेसिस नंबर गाड़ी के मालिक का नाम और पता फिर इसके बाद पुलिस से आर सी बुक के लिए चालान की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर वह चालान काट देते हैं तो यह आर सी की एक इंफॉर्मेशन कॉपी की तरह काम करेगा इसमें यह जरूर लिखवाएं की आरसी गुम हो गई है फिर इस चालान के साथ अपना ID प्रूफ एड्रेस प्रूफ इंश्योरेंस पॉलिसी और आरसी की अगर कोई फोटोकॉपी है तो और ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें इस सब के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती क्योंकि गुम हुए आरसी चालान की कॉपी पुलिस जारी करती है इसके बाद आरटीओ और नंबर 26 भरें और उसमें अपनी खोई हुई या चोरी हुई आरसी की FIR की कॉपी अटैच करके आरटीओ ऑफिस में जमा कर दें
सबसे पहले पुलिस स्टेशन मैं जाकर एक FIR लिखा है कि आपकी गाड़ी की आरसी खो गई है FIR मैं आपको गाड़ी के अधिकतम डिटेल्स दे देने हैं जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का मॉडल इंजन नंबर चेसिस नंबर गाड़ी के मालिक का नाम और पता फिर इसके बाद पुलिस से आर सी बुक के लिए चालान की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर वह चालान काट देते हैं तो यह आर सी की एक इंफॉर्मेशन कॉपी की तरह काम करेगा इसमें यह जरूर लिखवाएं की आरसी गुम हो गई है फिर इस चालान के साथ अपना ID प्रूफ एड्रेस प्रूफ इंश्योरेंस पॉलिसी और आरसी की अगर कोई फोटोकॉपी है तो और ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें इस सब के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती क्योंकि गुम हुए आरसी चालान की कॉपी पुलिस जारी करती है इसके बाद आरटीओ और नंबर 26 भरें और उसमें अपनी खोई हुई या चोरी हुई आरसी की FIR की कॉपी अटैच करके आरटीओ ऑफिस में जमा कर दें
इसके लिए जरूरी कागज ये है
1.अपने पते के साथ सेल्फ स्टैम्प्ड इनवेलप (लिफाफा),
2.Application form 26
3. व्हिकल का चेसिस इंमप्रिंट नंबर,
4. RC की FIR,
5. RC की ओरिजनल कॉपी,
6.वैध टैक्स टोकन,
7. पिछली चार तिमाही के टैक्स पेमेंट डीटेल्स
8.इंश्योरेंस सर्टिफिकेट,
9. फाइनेंनसर से मिली N.O.C,
10.वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टीफिकेट (PUC)
2.Application form 26
3. व्हिकल का चेसिस इंमप्रिंट नंबर,
4. RC की FIR,
5. RC की ओरिजनल कॉपी,
6.वैध टैक्स टोकन,
7. पिछली चार तिमाही के टैक्स पेमेंट डीटेल्स
8.इंश्योरेंस सर्टिफिकेट,
9. फाइनेंनसर से मिली N.O.C,
10.वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टीफिकेट (PUC)
Note-- इस पोस्ट में दी गई जानकारी में कुछ भी गलत तथ्य होने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसे आप खुद भी चेक कर लें
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