प्रॉपर्टी के कागज खोने पर उन्हें दोबारा प्राप्त करने का तरीका
प्रॉपर्टी के कागज खोने पर कोई भी व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है लेकिन इंहें तहसील से दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी पूरा गाइड हम नीचे लिख रहे हैं
1. सबसे पहले पुलिस से शिकायत करें--- कोई भी सामान खोने पर उसके लिए सबसे पहले पुलिस में FIR लिखवाने होती है तो इसमें भी सबसे पहले थाने जाकर पुलिस में एक FIR लिखवा दें और उसकी एक रसीद और डुप्लीकेट कॉपी पुलिस थाने से प्राप्त कर लें
इस FIR में अपनी प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल जितने आपको पता है जैसे प्रॉपर्टी किसके नाम पर है किस डेट को उसकी रजिस्ट्री हुई किससे उस प्रॉपर्टी को खरीदा किस तहसील में पढ़ती है उसका पता क्या है सारा कुछ विवरण लिखवा देना चाहिए
इस FIR में अपनी प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल जितने आपको पता है जैसे प्रॉपर्टी किसके नाम पर है किस डेट को उसकी रजिस्ट्री हुई किससे उस प्रॉपर्टी को खरीदा किस तहसील में पढ़ती है उसका पता क्या है सारा कुछ विवरण लिखवा देना चाहिए
2. अखबारों में विज्ञापन छपवाएं--- FIR करवाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी के खो जाने के संबंध में कम से कम एक राष्ट्रीय अखबार और एक लोकल न्यूज़पेपर में इसका विज्ञापन देना जरूरी होता है और अगर 2 से ज्यादा अखबारों में विज्ञापन दे दे तो और भी अच्छा होगा फिर 15 दिन तक इंतजार करें और 15 दिन के बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी के पेपर वापस आपको लौटाने नहीं आता है तो इसकी सूचना आप अपनी सोसाइटी में दे सकते हैं
3. सोसाइटी में सूचना देने के बाद उससे एक शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें उस शेयर सर्टिफिकेट को FIR कॉपी के साथ न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ नोटेरी के पास जाना होगा इन सभी कागजों को नोटेरी सत्यापित कर प्रॉपर्टी के कागज खोने का हलफनामा तैयार कर देगा
4. इस हलफनामे को न्यूज़ पेपर की कटिंग सोसाइटी का सर्टिफिकेट FIR की कॉपी के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दें फिर इन कागजों के आधार पर ही रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको डुप्लीकेट पेपर जारी कर दिए जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में फीस जमा करनी होगी
4. इस हलफनामे को न्यूज़ पेपर की कटिंग सोसाइटी का सर्टिफिकेट FIR की कॉपी के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दें फिर इन कागजों के आधार पर ही रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको डुप्लीकेट पेपर जारी कर दिए जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में फीस जमा करनी होगी
5. सोसाइटी में पुलिस FIR के आधार पर सोसाइटी से 160 शेयर सर्टिफिकेट जारी करवा कर अपने पास रख लें सोसाइटी आपके आवेदन के आधार पर एक शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देगी जिसका मतलब होता है कि आपका उस सोसाइटी की प्रॉपर्टी में हिस्सा है यानि आपकी भी वहां पर प्रॉपर्टी है सोसाइटी से अपनी प्रॉपर्टी का एक n o c सर्टिफिकेट भी अपने पास रख लें
Note-- इस पोस्ट में दी गई जानकारी में कुछ भी गलत तथ्य होने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसे आप खुद भी चेक कर लें
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